पेंड्रा गौरेला मरवाही मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मालवाहक वाहनों को केवल सामान ढोने के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें सवारियां बैठाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला के अंतर्गत इनमें से किसी मार्ग पर चले जाइए, मालवाहक में सवारी बैठे नजर आ जाएंगे। जबकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है।
पिकअप, ट्रैक्टर, मेटाडोर, छोटा हाथी जैसे मालवाहकों में यात्री परिवहन अक्सर देखने को मिलता है। खासकर शादी-विवाह और धान-रोपाई व निर्माण कार्य के समय श्रमिकों को मालवाहकों से ही ढोया जा रहा है। विभिन्न मुख्य मार्गों के अलावा शहर के भीतर भी उल्लंघन का यह नजारा देखने को मिलता है। जिसे देखने के बाद भी यातायात विभाग और न ही परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं करता है।
इसी का नतीजा है कि परिस्थितियां अब भी यथावत है। छत्तीसगढ़ में तो हर साल के किसी न किसी जिले में मालवाहकों से यात्री परिवहन के दौरान हादसे हो रहे हैं। असमय ही लोगों की जान जा रही है।
4/7/2025 डानीकुंडी बाजार में सामान की जगह सवारी,
खतरे से नहीं खाली, पिकअप, मेटाडोर, छोटा हाथी समेत कई मालवाहक में लोगों को ढोया जा रहा
15 से 20 लोगों को बैठाकर पिकअप गुजरते हुए दिखा। लेकिन, इनमें से किसी भी मार्ग संबंधित विभाग का अमला कार्रवाई तो दूर जांच करते नजर नहीं आया। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के साथ जागरूकता जरूरत है।