गौरेला पेंड्रा मरवाही, 01 जुलाई 2025/ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिले में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स द्वारा 12 जून से 30 जून तक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी के मार्गदर्शन में बाल श्रमिकों, अपशिष्ट संग्राहकों और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पूर्नवास के लिये विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही संयुक्त दल द्वारा जिले के 67 विभिन्न प्रतिष्ठानों-होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मोटर गैरज, कपड़े की दुकान, राईस मिल, पेट्रोल पंप, फ्लाई ऐश फैक्ट्री एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण कर संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को नाबालिग बच्चों से कार्य नहीं लिये जाने का सख्त निर्देश दिया गया। इनमें गौरेला विकासखण्ड के 33, पेण्ड्रा विकासखण्ड के 18 एवं मरवाही विकासखण्ड के 16 प्रतिष्ठान शामिल हैं ।
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 01 जुलाई 2025/ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिले में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स द्वारा 12 जून से 30 जून तक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी के मार्गदर्शन में बाल श्रमिकों, अपशिष्ट संग्राहकों और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पूर्नवास के लिये विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही संयुक्त दल द्वारा जिले के 67 विभिन्न प्रतिष्ठानों-होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मोटर गैरज, कपड़े की दुकान, राईस मिल, पेट्रोल पंप, फ्लाई ऐश फैक्ट्री एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि का सर्वेक्षण एवं निरीक्षण कर संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को नाबालिग बच्चों से कार्य नहीं लिये जाने का सख्त निर्देश दिया गया। इनमें गौरेला विकासखण्ड के 33, पेण्ड्रा विकासखण्ड के 18 एवं मरवाही विकासखण्ड के 16 प्रतिष्ठान शामिल हैं ।